देरी से स्कूल आए तो गुरुजी की कटेगी छुट्टी
-माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश
श्रीगंगानगर। स्कूलों में देरी से आना अब गुरुजनों के लिए महंगा पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूल देरी से आने की आदत रखने वाले अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ नए निर्देश जारी किए हैं। अब सप्ताह में दो दिन देरी से आने पर एक आकस्मिक अवकाश की कटौती होगी। राजपत्रित अधिकारी के पहली बार देरी से आने पर उन्हें लिखित में चेतावनी दी जाएगी। इस चेतावनी को उनकी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी लिखा जाएगा। दूसरी बार देरी से आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक स्कूल में राजपत्रित एवं गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए एक ही हाजरी रजिस्टर संधारित होगा। जो विद्यालय के संस्था प्रधान के नियंत्रण में रहेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी संस्था प्रधान के सामने ही हाजरी रजिस्टर में साइन करेंगे। साइन के नीचे स्कूल आने-जाने का समय भी अंकित करेंगे। एक सप्ताह में दो बार विलंब से आने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के एक आकस्मिक अवकाश की कटौती की जाएगी। जो कर्मचारी अधिकारी आदतन देरी से आते हैं, उनके खिलाफ सीसीए-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
श्रीगंगानगर। स्कूलों में देरी से आना अब गुरुजनों के लिए महंगा पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूल देरी से आने की आदत रखने वाले अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ नए निर्देश जारी किए हैं। अब सप्ताह में दो दिन देरी से आने पर एक आकस्मिक अवकाश की कटौती होगी। राजपत्रित अधिकारी के पहली बार देरी से आने पर उन्हें लिखित में चेतावनी दी जाएगी। इस चेतावनी को उनकी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी लिखा जाएगा। दूसरी बार देरी से आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक स्कूल में राजपत्रित एवं गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए एक ही हाजरी रजिस्टर संधारित होगा। जो विद्यालय के संस्था प्रधान के नियंत्रण में रहेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी संस्था प्रधान के सामने ही हाजरी रजिस्टर में साइन करेंगे। साइन के नीचे स्कूल आने-जाने का समय भी अंकित करेंगे। एक सप्ताह में दो बार विलंब से आने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के एक आकस्मिक अवकाश की कटौती की जाएगी। जो कर्मचारी अधिकारी आदतन देरी से आते हैं, उनके खिलाफ सीसीए-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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