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मोटी कमाई करना चाहते हैं तो बन जाइए आयकर विभाग के मुखबिर

-काले धन की सूचना देने वालों को मिल सकता है पांच करोड़ रुपये तक का इनाम
श्रीगंगानगर। अगर आप मोटी कमाई करना चाहते हैं तो आयकर विभाग के मुखबिर बनकर ऐसा आराम से कर सकते हैं। आयकर विभाग को जो भी काले धन की सूचना देगा, उसे पांच करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। पिछले साल आरंभ की गई इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम के तहत काले धन की सूचना देने वाले को इससे भी ज्यादा का इनाम मिल सकता है, यदि वह अघोषित विदेशी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा यदि कोई कर चोरी और बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे भी इनाम दिया जाएगा।
आयकर अधिकारियों के अनुसार यदि किसी की सूचना से टैक्स चोरी के बारे में पता चलता है तो उसे अंतरिम और अंतिम दोनों अवॉर्ड दिया जाएगा। इस इनाम की रकम मिले टैक्स का 10 प्रतिशत होगी और इसके लिए अधिकतम पांच करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
आयकर विभाग की ओर से टैक्स चोरी के बारे में सूचना देने वाले को तुरंत एक लाख रुपये का इनाम दिया जाता है। उसके बाद 10 प्रतिशत की इनाम राशि केस के फाइनल सेटेलमेंट के बाद दी जाती है।
आयकर अधिकारियों के अनुसार काले धन की सूचना देने वाले लोगों का विवरण पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। इस बारे में किसी को सूचना नहीं दी जाती। इसलिए जो व्यक्ति काले धन की सूचना देना चाहता है, वह निडर होकर सूचना दे सकता है।
हालांकि इसके लिए लम्बी प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई भी व्यक्ति काले धन की सूचना विभाग के जयपुर व जोधपुर मुख्यालय के अलावा खुफिया निदेशालय में बेनामी रोकथाम इकाई (बीपीयू) के ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्रर को दे सकता है। आयकर विभागमें स्थानीय स्तर पर मिली सूचनओं कों भी सत्यापन और कार्रवाई की अनुमति के लिए बीपीयू को ही भेजा जाता है। सूचना देने से लेकर कार्रवाई पूरी होने के बाद संबंधित द्वारा कर की राशि जमा होने पर ही रिवार्ड जारी करने की प्रक्रिया चलाई जाती है।

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