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15 मार्च तक टैक्स जमा नहीं करवाना पड़ेगा भारी, परिवहन विभाग करेगा वाहन जब्त

अंतिम तिथि के बाद देनी पड़ेगी 18 फीसदी पेनल्टी
श्रीगंगानगर। राज्य सरकार ने इस साल बजट प्रावधान करके भारी एवं व्यवसायिक वाहनों का परिवहन टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च कर दी है। अगर कोई भारी एवं व्यवसायिक वाहन मालिक अपने वाहन का टैक्स 15 मार्च तक जमा नहीं कराएगा तो उसे ऐसा करना भारी पड़ेगा। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को जब्त कर लेगा।
भारी एवं व्यवसायिक वाहनों का वार्षिक टैक्स जमा कराने की अवधि पहले 25 मार्च थी, जिसे अब पन्द्रह मार्च कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब प्रत्येक भारी एवं व्यवसायिक वाहन का टैक्स पन्द्रह मार्च तक विभाग में जमा करवाना अनिवार्य है। जो वाहन मालिक ऐसा नहीं करेंगे, उनके वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिन भारी एवं व्यवसायिक वाहनों का टैक्स पन्द्रह मार्च तक जमा नहीं होगा, निर्धारित तारीख के उपरांत बकाया राशि पर 18 प्रतिशत पेनल्टी भी अदा करनी होगी। भारी एवं व्यवसायिक वाहनों का टैक्स ऑनलाइन ई-ग्रास व ई-चालान के माध्यम से बैंक में जमा करवाया जा सकता है। वाहन मालिक पन्द्रह मार्च तक टैक्स जमा करवाकर अपने वाहनों को जब्ती की कार्रवाई से बचा सकते हैं।
राज्य सरकार के आदेशानुसार परिवहन विभाग ने भारी एवं व्यवसायिक वाहनों से आगामी वित्तीय वर्ष का टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी से लेकर तमाम परिवहन निरीक्षक तक सक्रिय हो गए हैं।

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