Breaking News

एफडी राशि नहीं देने पर सहारा क्यू शॉप ऑफिस की होगी कुर्की

- इजराय पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए आदेश
श्रीगंगानगर (एसबीटी)। एफडी राशि का परिवादी को भुगतान नहीं करने पर सहारा इंडिया के तीन ऑफिसों के सामान की कुर्की करने के आदेश दिए गए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रस्तुत इजराय पर उक्त आदेश दिए हैं।
परिवादी जगदीश गोदारा पुत्र फूसराम गोदारा निवासी मदेरां ने बताया कि उसने 30 अगस्त 2012 को 50 हजार रुपए की एफडी सहारा इंडिया के सुखाडिय़ा सर्किल स्थित ऑफिस में करवाई थी। 6 वर्ष के बाद 30 अगस्त 2018 को परिपक्व होने पर सहारा इंडिया द्वारा 1 लाख 17 हजार 500 रुपए का भुगतान किया जाना था, लेकिन राशि का भुगतान नहीं मिला।
इस पर परिवादी ने 22 नवंबर 2018 को स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश किया। सुनवाई के बाद 20 जून 2019 को न्यायालय ने आदेश दिया कि परिवादी को 1 लाख 17 हजार 500 रुपए का भुगतान करते हुए अदायगी तक 12 प्रतिशत ब्याज और वाद व्यय के 25 हजार रुपए भी दिए जाएं। उक्त आदेश की पालना नहीं होने पर परिवादी ने इजराय प्रस्तुत की। न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या-1) ने इजराय पर आदेश दिया कि उक्त राशि की वसूली के लिए 3 फरवरी 2020 को सहारा इंडिया के अलीगढ़ स्थित ग्रुप ऑफिस और श्रीगंगानगर में दो ऑफिसों का फर्नीचर, कम्प्यूटर, एसी आदि सामान कुर्क व नीलाम किया जाए।  नीलामी से प्राप्त राशि परिवादी को अदा की जाए। नाजिर अनिल गोदारा ने बताया कि न्यायालय के आदेश की पालना में जल्द ही कुर्की की जाएगी।

No comments