Breaking News

बैटरी डीलरों को अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

श्रीगंगानगर। प्रदेश में अब बैटरी डीलर्स को प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए 10 हजार रुपए का शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। इनके रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, निलंबन, रद्द करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी सक्षम होंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र पर राज्य मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र व संदर्भित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का निस्तारण क्षेत्रीय अधिकारी 30 दिवस के अंदर सुनिश्चित करेगा।
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पूर्व किसी प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी । रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति उन सभी विनिर्माता आयातकर्ता समायोजक और मरम्मतकर्ताओ को भी भेजी जाएगी, जिनके उत्पादों का विक्रय डीलर द्वारा किया जाता है।
वाहनों में लगने वाली बैटरियों को रिसाइकिल करने के दौरान खतरनाक गैसें और लैड ऑक्साइड निकलता है, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है। रिसाइकिलिंग प्रोसेस को सही तरीके से करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे यह भी पता लगेगा कि कितने डीलर्स बैटरी बिक्री से जुड़े है और साल में कितनी बैटरीज रिसाइकिल के जाती है।


No comments