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सरकार ने सेफ्टी और एनओसी संबंधी नियमों को बनाया सख्त

अब न्यूनतम 9 मीटर वाले भवनों को लेनी होगी फायर एनओसी
शादी, पारिवारिक समारोह, जन्मदिन समारोह के लिए भी अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य
श्रीगंगानगर। अब लोगों को फायर सेफ्टी और एनओसी संबंधी सख्त नियमों की पालना करनी होगी। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर फायर सेफ्टी और एनओसी संबंधी नियमों को कड़ा कर दिया है। ज्यादातर भवनों के लिए फायर एनओसी लेने की न्यूनतम आवश्यकता को 15 मीटर से घटाकर 9 मीटर कर दिया गया है। इसके दायरे में श्रीगंगानगर के कई बड़े भवन आएंगे। नए प्रावधानों के तहत अब किसी तरह की शादी, पारिवारिक समारोह, जन्मदिन समारोह के लिए भी अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी।
नगरीय विकास, आवासन और स्वायत शासन विभाग के संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत
कई नए प्रावधानों को भी जोड़ा गया है। इन नियमों के दायरे में श्रीगंगानगर के अनेक आवासीय और कॉमर्शियल भवन आएंगे। इन्हें फायर एनओसी लेनी पड़ेगी।
नए प्रावधानों के तहत अब किसी तरह की शादी, पारिवारिक समारोह, जन्मदिन समारोह के लिए भी अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी। नए प्रावधानों के अनुसार 50 या उससे जयादा लोगों की क्षमता और 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए भी अब एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर अग्निशमन विभाग कार्रवाई कर कार्यक्रम बंद भी करा सकता है। इसी तरह अन्य सेक्शन में भी नए प्रावधान के अनुसार फायर नियमों की पालना करनी होगी।
श्रीगंगानगर में ऐसे भवनों पर पड़ेगा प्रभाव
श्रीगंगानगर में ऐसे छात्रावास, पीजी, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं पर इन नियमों का प्रभाव पड़ेगा, जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा हो और क्षेत्रफल 250 से 500 या उससे ज्यादा हो। जो भवन इसके दायरे में आएंगे, उन्हें फायर एनओसी लेनी पड़ सकती है। फ्लैट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट संबंधी नियम 15 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई का था, जिसे अब 9 मीटर कर दिया गया है। 9 मीटर से ऊंचे और 500 वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के होटल और 20 या उससे ज्यादा व्यक्तियों की क्षमता के रेस्टोरेंट, बार, रिसोर्ट-मोटेल को भी फायर एनओसी लेनी होगी। 
जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा हो और निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से ज्यादा हो, ऐसे व्यापारिक संस्थानों को भी इन नियमों अनुसार फायर एनओसी लेनी होगी।
तमाम सामुदायिक और सभागार भवन भी दायरे में...
सभी तरह के सामुदायिक भवन, समारोह स्थल, ऑडिटोरियम, म्यूजियम, स्टेशन, एयरपोर्ट जिनकी क्षमता 50 या उससे अधिक व्यक्ति की हो वो इस दायरे में आएंगे। सभी हॉस्पीटल, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल-नर्सिंग होम को नियमों का पालन करना होगा, वहीं अलग-अलग मापदंड के अनुसार 6 से 9 मीटर की ऊंचाई और 500 मीटर क्षेत्रफल के अनुसार एनओसी लेनी होगी।



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