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सड़क पर नहीं लगेगा लंगर

- जिला स्थायी लोक अदालत का फैसला
- नगर परिषद ने यातायात शाखा प्रभारी को दिए पालना के निर्देश
श्रीगंगानगर। मुख्य सड़कों पर टैंट लगा कर लंगर लगाने वालों के खिलाफ अब सख्ती से पेश आया जायेगा। जिला स्थायी लोक अदालत ने इस संबंध में एक याचिका पर फैसला दिया है। नगर परिषद ने अदालत के निर्णय को लागू करवाने के लिए यातायात शाखा प्रभारी को निर्देशित किया है।
जानकारी के अनुसार नगर परिषद आयुक्त प्रियंका बुडानिया ने शाखा प्रभारी को लिखे पत्र में कहाकि जिला स्थायी लोक अदालत में प्रकरण संख्या 232/2019  सोनू लीला बनाम जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर दर्ज हुआ था। इसमें परिवादी ने बताया था कि अधिकांश लोग सड़कों पर टैंट लगा कर लंगर लगाते हैं। इससे यातायात बाधित होता है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर अदालत ने सड़कों पर टैंट लगा कर लंगर लगाने पर रोक लगा दी है। अदालत के फैसले को लागू करने के लिए नगर परिषद ने यातायात शाखा प्रभारी को पत्र लिख कर अदालत का फैसला लागू करवाने के लिए निर्देशित किया है।
गौरतलब है कि अनेक अवसरों पर लोग बीच सड़क में टैंट लगा कर राहगीरों को भोजन करवाते हैं। इससे रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी के चलते सोनू लीला ने लोक अदालत में वाद दायर किया था।


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