जिनके बिजली कनेक्शन कटे, वह 31 तक मूल राशि जमा कराकर जुड़वा सकेंगे
- ब्याज व जुर्माना राशि होगी माफ
श्रीगंगानगर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन गत 31 मार्च तक या इससे पहले बकाया राशि जमा नहीं करने पर काट दिए हैं, वह उपभोक्ता 31 जनवरी 2020 तक बकाया मूल राशि जमा कर कटे कनेक्शन जुड़वा सकते हैं।
डिस्कॉम के आदेश के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2019 तक की या इससे पहले बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिए गए है, उन्हें पुन: कनेक्शन जुड़वाने के लिए राहत देने वाली एमनेस्टी योजना लाई गई है। इससे उपभोक्ता बकाया राशि जमा कराकर कटे कनेक्शन जुड़वा सकेंगे। इन उपभोक्ताओं पर देय ब्याज व जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन कर बकाया मूल राशि जमा करानी होगी। बड़े व औद्योगिक कनेक्शन जुड़वाने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी के यहां आवेदन करना पड़ेगा, जो उपभोक्ता तीन साल के दौरान इस योजना का लाभ ले चुके हैं उन्हें इस बार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जिन उपभोक्ताओं का मामला न्यायालय में लंबित है। वे इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो उन्हें पूरी मूल बकाया राशि जमा कर एक महीने के अंदर न्यायालय से मामला वापस लेना होगा।
श्रीगंगानगर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन गत 31 मार्च तक या इससे पहले बकाया राशि जमा नहीं करने पर काट दिए हैं, वह उपभोक्ता 31 जनवरी 2020 तक बकाया मूल राशि जमा कर कटे कनेक्शन जुड़वा सकते हैं।
डिस्कॉम के आदेश के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2019 तक की या इससे पहले बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिए गए है, उन्हें पुन: कनेक्शन जुड़वाने के लिए राहत देने वाली एमनेस्टी योजना लाई गई है। इससे उपभोक्ता बकाया राशि जमा कराकर कटे कनेक्शन जुड़वा सकेंगे। इन उपभोक्ताओं पर देय ब्याज व जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन कर बकाया मूल राशि जमा करानी होगी। बड़े व औद्योगिक कनेक्शन जुड़वाने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी के यहां आवेदन करना पड़ेगा, जो उपभोक्ता तीन साल के दौरान इस योजना का लाभ ले चुके हैं उन्हें इस बार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जिन उपभोक्ताओं का मामला न्यायालय में लंबित है। वे इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो उन्हें पूरी मूल बकाया राशि जमा कर एक महीने के अंदर न्यायालय से मामला वापस लेना होगा।
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