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कांगे्रसी नेता जगदीश घणघस सहित चार आरोपी प्रोपर्टी हड़पने के मामले में दोषी करार

-  ब्लॉक एरिया में लाखों की प्रोपर्टी का विवाद : आईजी कार्यालय ने गिरफ्तारी आदेश के साथ फाइल भेजी
श्रीगंगानगर। ब्लॉक एरिया मेंं लाखों की प्रोपर्टी के मामले में आईजी कार्यालय बीकानेर के जांच अधिकारी ने कांगे्रस नेता जगदीश घणघस सहित चार आरोपियों को दोषी मानते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आईजी कार्यालय ने जांच के बाद मुकदमे की फाइल को पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेज दी है।
आईजी कार्यालय बीकानेर में नियुक्त एएसपी व जांच अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि कोतवाली पुलिस थाना में दर्ज मुकदमा नम्बर 397/18 की जांच उनके पास आई थी। जांच के दौरान उन्होंने जगदीश घणघस निवासी चूनावढ़, जगदीश के भाई दौलतराम घणघस, दौलतराम के पुत्र महेन्द्र, स्टाम्प विके्रता केश्वानंद मिढ्ढा व जगदीश की बहन रामप्यारी को दोषी माना है। इस प्रकरण की जांच पहले रायङ्क्षसहनगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृतलाल जीनगर ने की। उन्होंने भी चारों आरोपियों को दोषी माना था।
गौरतलब है कि तेजाराम निवासी चूनावढ़ ने 14 नवम्बर 2018 को कोतवाली पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाकर आरोप लगाया था 12 एल ब्लॉक में स्थित उसके मकान 16 इन्टू 50 को हड़पने के लिए जगदीश घणघस ने 31 मार्च 1990 को स्टाम्प विके्रता केश्वानंद मिढ्ढा से पांच रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदना दिखाया। स्टाम्प पेपर पर उसके फर्जी हस्ताक्षर करके पावर ऑफ अटॉर्नी दौलतराम के नाम लिख दी। इसके आधार पर दौलतराम ने अपने पुत्र महेन्द्र के नाम 31 अगस्त 2018 को रजिस्ट्री करवा दी। फर्जी दस्तावेज तैयार करके आरोपियों ने उसके मकान का हिस्सा हड़पने का प्रयास किया। मुकदमे की जांच एसआई बलवंतराम को सौंपी गई, लेकिन जांच सही नहीं करने पर मुस्तगीस ने एसपी को गुहार लगा कर जांच रायङ्क्षसहनगर के एएसपी को दिलवा दी।


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