सरकार गाडिय़ों में खराब कल पुर्जे लगाने वाली ऑटो कंपनियों पर लगाएगी जुर्माना
नई दिल्ली। केंद्र सरकार यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर गाडिय़ों के लिए रिकॉल पॉलिसी लेकर आएगी। मतलब अब सरकार ऑटो कंपनियां को गाडिय़ों को रिकॉल करने का आदेश दे सकेगी। अभी तक गाडिय़ों में तकनीकी या फिर किसी अन्य तरह की खराबी पर ऑटो कंपनियां अपनी मर्जी के तहत गाडिय़ों को रिकॉल करती थी। हालांकि अब सड़क परिवहन और भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से एक टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी, जो समय-समय पर गाडिय़ों को जांच करेगी। इस दौरान अगर गाड़ी में कोई तकनीकी या फिर ऑटो पाट्र्स या किसी अन्य तरह की खामी पाई गई, तो सरकार उस बैच की सभी गाडिय़ों को रिकॉल करने का आदेश देगी। वहीं कुछ शर्तों के साथ ऑटो कंपनियों पर जुर्माना भी लगाने का प्रावधान होगा।
सड़क परिवहन और भारी उद्योग मंत्रालय इस मामले में पॉलिसी बना रहा है। वहीं नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर अधिकृत टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से प्रमाणित वाहन में खामी पाई गई, तो टेस्टिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। बता दें कि साल 2013 में ऑटोमोटिव रिसर्च एजेंसी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रमाणित जनरल मोटर्स की कार में खामी पायी गई थी।
सड़क परिवहन और भारी उद्योग मंत्रालय इस मामले में पॉलिसी बना रहा है। वहीं नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर अधिकृत टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से प्रमाणित वाहन में खामी पाई गई, तो टेस्टिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। बता दें कि साल 2013 में ऑटोमोटिव रिसर्च एजेंसी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रमाणित जनरल मोटर्स की कार में खामी पायी गई थी।
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