Breaking News

सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार

- नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में काग्रेस नेता डी के शिवकुमार को जमानत दिये जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी। शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान की थी। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियां जिस तरीके से नागरिकों के साथ व्यवहार कर रही हैं, वह सही नहीं है। न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन ने कहा कि नागरिकों के साथ ऐसे व्यवहार करने का तरीका सही नहीं है। न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने अपील में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने का प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।
 बता दें कि पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। वे मनी लॉन्ड्रिंग मामने में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वहीं, जमानत पर बाहर आने के बाद शिवकुमार ने  बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुए हैं और सरेंडर करने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे न्याय के लिए लड़ते रहेंगे।


No comments