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पौने नौ करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर दाल फैक्ट्री सीज

श्रीगंगानगर (एसबीटी)। पौने नौ करोड़ रुपए से अधिक का लोन नहीं चुकाने के मामले में शनिवार को एसबीआई ने रिको में सरफेसी एक्ट में कार्रवाई की। इसके तहत दाल फैक्ट्री सीज करते हुए बाहर ताला लगा दिया गया। साथ ही वसूली के लिए फैक्ट्री के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है।
चस्पा किए नोटिस में बैंक अधिवक्ता भारतभूषण महेंद्रा ने बताया कि  फैैक्ट्री से संबंधित राजेश शर्मा, मैनेजर श्यामसुंदर शर्मा और ललिता शर्मा ने एसबीआई से ऋण लेने के लिए सम्पर्क किया था। बैैंक की ओर से इन्हें श्यामसुंदर शर्मा को 5 करोड़ और राजेश शर्मा, मैनेजर श्यामसुंदर शर्मा और ललिता शर्मा को तीन करोड़ पिचहत्तर लाख रूपए का ऋण दिया गया। ऋण रहन की एवज में इन लोगों ने श्यामसुंदर की व्यावसायिक फैक्ट्री, भूमि भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट और मशीनरी स्थित अन्य संपत्तियां बंधक रखी थीं। बाद में ऋण लेेने वालों ने राशि नहीं चुकाई। बैंक की ओर से दिए जाने वाले नोटिसों का भी जवाब नहीं दिया। 21 फरवरी को बैंक द्वारा श्यामसुंदर सहित अन्य पक्षों को नोटिस देकर 60 दिन में ब्याज सहित ऋण राशि जमा करवाने का नोटिस दिया गया। नोटिस मिलने के बावजूद संबंधित की ओर से राशि जमा नहीं करवाई गई। इस पर बैंक ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत कार्रवाई करते हुए ऋण रहन एवज में रखी गई सम्पत्तियों का कब्जा लेने की कार्रवाई की। इस संबंध में बैैंक शाखा द्वारा जिला मजिस्टे्रट को प्रकरण से अवगत करवाते हुए आवश्यक अनुमति ली गई। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना में बैंक ने शनिवार को सरफेसी एक्ट के तहत फैक्ट्री सीज करने की कार्रवाई की।


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