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रसद विभाग ने प्याज की स्टॉक सीमा लागू की

श्रीगंगानगर। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन के आदेश पर जिला रसद विभाग ने प्याज की स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से प्याज की थोक विक्रेताओं हेतू 500 क्विंटल तथा खुदरा विक्रेताओं के लिए 100 क्विंटल अधिकतम भंडारण सीमा निर्धारित की गई है।
प्याज की अनावश्यक जमाखोरी एवं काला बाजारी पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से जिले में प्याज की थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। डीएसओ सोनी ने बताया कि यदि किसी भी व्यापारी ने इन निर्धारित भंडारण सीमा का उल्लंघन किया तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय-समय पर भंडारण क्षेत्रों का रसद विभाग निरीक्षण भी करेगा। उल्लेखनीय है कि प्याज के दाम बढऩे के बाद राज्य सरकार ने प्याज के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसकी भंडारण सीमा भी लागू कर दी।


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