Breaking News

शिमला हाईकोर्ट का आदेश

- श्रीगंगानगर एसपी पौंग बांध विस्थापितों की जान-माल की सुरक्षा करें
शिमला। शिमला उच्च न्यायालय ने पौंग बांध विस्थापित के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके तहत हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव व पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए हैं।
हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार शर्मा को एक माह के भीतर श्रीगंगानगर जिले की तहसील विजयनगर में मुरब्बा आवंटित किया जाए। साथ ही एसपी गंगानगर और मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि वे विस्थापितों की जान-माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संभालें।
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा पौंग बांध विस्थापितों के लिए जिला श्रीगंगानगर की आरक्षित भूमि में आबंटन नियम-1972 के तहत प्रक्रिया चलाई जा रही है, लेकिन आरोप है कि 1992 में संशोधन करके विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि को भू-माफिया के हवाले ही कर दिया गया है। वर्षों से विस्थापितों को भूमि ही प्रदान नहीं की जा रही है।
हिमालच प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामपाल वर्मा, अध्यक्ष तीर्थ राम शर्मा व अश्वनी कुमार का कहना है कि अन्य लोगों को भी अब भूमि मिलने की उम्मीद जगी है।


No comments