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आठवीं की मार्कशीट के बिना ही बनेगा हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस

श्रीगंगानगर। सरकार ने हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आठवीं पास की मार्कशीट लगाने की बाध्यता समाप्त कर दी है। इसलिए अब हैवी व्हीकल का लाइसेंस बनवाने के लिए आठवीं पास की मार्कशीट नहीं लगेगी। सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर दिया है। यह नया नियम लागू हो गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में यह बदलाव किया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को खत्म कर दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी। जिला परिवहन कार्यालयों में नए नियम की पालना आरंभ कर दी गई है।
गौरतलब है कि पूर्व में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 8 के तहत किसी वाहन चालक के लिए कक्षा 8 पास होना जरूरी था। नए नोटिफिकेशन के अनुसार गरीब वर्ग के लोगों की आजीविका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से उन लोगों को तुरंत फायदा होगा जो आठवीं पास नहीं होने के कारण अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे थे।


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