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लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया तो फिर देना होगा ड्राइविंग टेस्ट

श्रीगंगानगर। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अवधि पार हो गया है और आपने उसे एक साल के अंदर नवीनीकृत नहीं करवाया तो आपका वाहन चलाने संबंधी टेस्ट फिर से देना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडेड)-2019 में यह प्रावधान किया गया है।
सरकार ने नए कानून में जहां लाइसेंस रिन्यू कराने में एक महीने की छूट के बजाय एक साल तक की बिना फीस छूट दी है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने में एक साल से ज्यादा देरी करने पर कार, बाइक चलाने का टेस्ट फिर से देने की बाध्यता भी लागू कर दी है।
सरकार ने लाइसेंस संबंधी जो प्रावधान किए हैं, उसके अनुसार आपकी उम्र 30 साल से कम है तो पहली बार में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल की उम्र पूरी होने तक का बनेगा। 30 साल से उम्र ज्यादा लेकिन 50 साल से कम है तो लाइसेंस 10 साल के लिए बनेगा। उम्र 50 साल से ज्यादा और 55 साल से कम है तो लाइसेंस 60 साल उम्र पूरी होने तक का बनेगा।
इसी प्रकार चालक की उम्र 55 साल हो गई है तो लाइसेंस उसके बाद सिर्फ 5 साल का बनेगा, यानी हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। कॉमर्शियल लाइसेंस अब हर तीन साल में नहीं 5 साल में रिन्यू कराना होगा, वहीं कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए अब 8वीं पास की शर्त खत्म कर दी गई है।
पहले जुर्म में लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। दूसरी बार या उससे ज्यादा बार सस्पेंड किए जाने पर वेबसाइट पर नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। सस्पेंड लाइसेंस तभी वापस किया जाएगा जब चालक रिफ्रेशर कोर्स पूरा करेगा, कोर्स निर्धारित पाठ्यक्रम के हिसाब से होगा।


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