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नगर निकायों की वार्ड आरक्षण लॉटरी 18 को

- होगी वीडियोग्राफी, तैयारियां पूर्ण की
श्रीगंगानगर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरक्षण के क्रम में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में 18 सितम्बर को नगरपरिषद श्रीगंगानगर एवं नगरपालिका सूरतगढ के लिये क्रमश: 11 बजे एवं 12 बजे लॉटरी निकाली जायेगी। जिसमें संबंधित विधायक एवं राजनैतिक दलों के अध्यक्षगणों को आमंत्रित किया गया है। लॉटरी के समय सभा कक्ष में आमंत्रित के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा व पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी करवाई जायेगी।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि माह नवम्बर 2019 में नगरपरिषद श्रीगंगानगर एवं नगरपालिका सूरतगढ के आगामी आम चुनाव हेतु वार्डों का आरक्षण करने बाबत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर अधिसूचना 6 सितम्बर 2019 के द्वारा नगरपरिषद श्रीगंगानगर एवं नगरपालिका सूरतगढ के वार्डों का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1994 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 6 के अंतर्गत एवं राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अनारक्षित वार्डों एवं महिलाओं के लिये विभागीय अधिसूचना 29 जुलाई 2019 एवं स्थानीय निकाय विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार बैठक आयोजित की जाकर वार्डों के आरक्षण हेतु लॉटरी की कार्यवाही की जानी है। चूंकि इस वर्ष वार्डों का परिसीमन किया है।
लॉटरी, आरक्षण की नये सिरे से की जायेगी अर्थात पूर्व में सम्पन्न चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित वार्डों को वर्तमान वार्डों के नये आरक्षण के समय विचार नही किया जायेगा।


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