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दरोगा को करवानी पड़ी जमानत

- वर्दी में आये तो कोर्ट का तल्ख रूख
रायसिंहनगर (एसबीटी)। थाना प्रभारी किशन सिंह को आज एसीजेएम अदालत में जमानत करवानी पड़ी। अदालत ने एक मामले में थाना प्रभारी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए तलब किया था। कोर्ट में वर्दी में पेश होने पर अदालत ने तल्ख रूख अपनाते हुए आरोपी होने पर बिना वर्दी में पेश होने की हिदायत भी दी थी।
जानकारी के अनुसार एक युवक ने अपने बहन के साथ मारपीट होने के बारे में पुलिस थाना में परिवाद दिया था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इस पर युवक ने कोर्ट का सहारा लिया। अदालत ने प्रकरण की रिपोर्ट तलब की, तो पुलिस ने बताया कि इस घटना को लेकर पूर्व में मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने जांच करवाई तो पाया कि पीडि़त की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज नहीं था। कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी किशन सिंह के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। आज थाना प्रभारी को तलब किया गया था। थाना प्रभारी बावर्दी कोर्ट में पेश हुए, तो अदालत ने तल्ख रूख अपनाते हुए कहाकि आरोपी होने के बावजूद वर्दी में कैसे उपस्थित हुए हो। इस पर थाना प्रभारी वर्दी बदल कर कोर्ट में पेश हुए। उन्हें 25 हजार जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।


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