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अपने बच्चें को बताइए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के नए प्रावधान

- नाबालिग ने ड्राइविंग की तो 25 वर्ष के होने तक नहीं बनेगा लाइसेंस
श्रीगंगानगर। अगर किसी नाबालिग ने वाहन की ड्राइविंग की तो जब तक वह 25 वर्ष का नहीं हो जाएगा, तब तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25000 रुपए के साथ ही 3 साल की सजा का प्रावधान है। गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक भी दोषी माने जाएंगे।
केन्द्र सरकार से मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 के जारी करने के बाद पुलिस ने नए नियमों के बारे मेंं समझाना शुरू किया है। पुलिस जगह-जगह लोगों को नए नियमों के तहत लगने वाले जुर्माने के बारे में भी बता रही है। जहां पहले इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर कोई जुर्माना नहीं था वहीं अब ऐसा करते पाए जाने पर 10000 रुपए जुर्माना चुकाना होगा।
इतना ही नहीं 18 साल से कम उम्र में वाहन चलाते हुए पाए जाने पर वाहन मालिक और चालक के अभिभावक दोषी माने जाएंगे ही, साथ ही नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
जानिए नए नियमों के तहत किस पर कितना जुर्माना
इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं दिया तो 10000 जुर्माना
सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 300 1000
टू-व्हीलर पर दो से अधिक सवारी 100-1000
हेलमेट नहीं पहनने पर 200-1000, 3 माह डीएल निलंबित
एमरजेंसी गाड़ी का रास्ता बाधित 00-10000
बिना डीएल वाहन चलाने पर 500-5000
डीएल रद्द के बाद भी गाड़ी चलाना 500-10000
ओवर स्पीड 400-2000
खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1000-5000
शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000-10000
वाहन चलाते मोबाइल पर बात 1000-5000
बिना परमिट पाए जाने पर 5000-10000
ओवरलोडिंग पर 2000 प्रति टन
बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 1000-2000

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