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सिर्फ पांच दिन बाकी...31 अगस्त तक भर दें इनकम टैक्स रिटर्न

निर्धारित तारीख तक नहीं दाखि की रिटर्न तो भरना पड़ेगा जुर्माना
श्रीगंगानगर। यदि आपने अभी तक अपना इन्कम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) नहीं भरा है तो जल्दी करें। असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। यदि आप इस तारीख तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
आयकर विभाग के अनुसार सभी करदाताओं को 31 अगस्त तक अपना आइटीआर जमा करना जरूरी है। यदि कोई करदाता अंतिम तारीख तक आइटीआर दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा।
आयकर विभाग के अनुसार 31 अगस्त के बाद 31 दिसंबर 2019 तक आइटीआर दाखिल करने वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
यदि कोई करदाता 31 दिसंबर की तारीख भी चूक जाता है तो 31 मार्च 2020 तक आइटीआर दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना दाखिल करना होगा। यदि आप 31 मार्च 2020 तक भी आइटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1 हजार रुपये ही देने होंगे। 


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