राशन डिपो पर गंभीर अनियमितता मिली तो लाइसेंस निलंबन के साथ एफआईआर भी
- जनता की शिकायतें मिलने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने दे दिए आदेश
श्रीगंगानगर। राशन डिपो पर गंभीर अनियमितता पाई जाएंगी तो उसका लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जनता की शिकायतें मिलने के बाद कल हनुमानगढ़ मेंं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक मेें यह निर्देश दे दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर किसी राशन दुकान पर गंभीर अनियमितता मिले तो डीलरशिप के निलंबन के साथ उस डीलर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएं।
खाद्य मंत्री ने कहा कि केवल निलंबन करने से डीलर कुछ ही दिन बाद फिर बहाल हो जाता है और फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। लिहाजा गंभीर अनियमितता मिलने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। गरीबों को राशन देने के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को किसी की सिफारिश नहीं माननी।
उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एनएफएसए सूची में पात्र लोगों को शामिल करें और अपात्र लोगों को सूची से हटाएं, ताकि गरीब को उसका हक मिल सके। धनवान लोगों को सूची से हटाएं और किसी की सिफारिश ना मानें। सोशल ऑडिट को लेकर खाद्य मंत्री ने कहा कि इसकी जानकारी आमजन को मिले ताकि वह अपना हक ले सकें। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा के दौरान होने वाली सोशल ऑडिट में एनएफएसए सूची के सभी नामों को पढ़ा जाना चाहिए ताकि पता चले कि कोई अपात्र तो उस सूची में शामिल नहीं है।
खाद्य मंत्री ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि समावेशन श्रेणी में कैंसर, किडनी, डायलिसिस इत्यादि वाले रोगियों को अपने विवेक पर एनएफएसए सूची में शामिल करें।
जहां पोस्टिंग, वही रहना होगा
खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि ईओ या ईआई की जहां पोस्टिंग है, उसे हर हाल में वहीं रहना होगा। साथ ही कहा कि छह महीने में कम से कम एक बार राशन दुकान का अवश्य निरीक्षण करें। उन्होंने ऐसी राशन दुकानों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए जो यहां नहीं रहते, लेकिन डीलरशिप किसी और को दे रखी है। साथ ही अवकाश पर गए डीलर्स की अटैचमेंट मामलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। खाद्य मंत्री ने ऐसी दुकानों का अटैचमैंट निरस्त करने के निर्देश दिए ताकि नए डीलर बनाए जा सकें। उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में जिला कलक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, सीईओ जिला परिषद् परशुराम धानका, जयपुर से आए सहायक खाद्य आयुक्त महावीर सिंह, डीएसओ अरविंद जाखड़, जयपुर से आए डीएसओ उम्मेद सिंह पूनिया, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) मानसिंह मीणा, जनसम्पर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई उपस्थित थे।
श्रीगंगानगर। राशन डिपो पर गंभीर अनियमितता पाई जाएंगी तो उसका लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जनता की शिकायतें मिलने के बाद कल हनुमानगढ़ मेंं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक मेें यह निर्देश दे दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर किसी राशन दुकान पर गंभीर अनियमितता मिले तो डीलरशिप के निलंबन के साथ उस डीलर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएं।
खाद्य मंत्री ने कहा कि केवल निलंबन करने से डीलर कुछ ही दिन बाद फिर बहाल हो जाता है और फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। लिहाजा गंभीर अनियमितता मिलने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। गरीबों को राशन देने के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को किसी की सिफारिश नहीं माननी।
उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एनएफएसए सूची में पात्र लोगों को शामिल करें और अपात्र लोगों को सूची से हटाएं, ताकि गरीब को उसका हक मिल सके। धनवान लोगों को सूची से हटाएं और किसी की सिफारिश ना मानें। सोशल ऑडिट को लेकर खाद्य मंत्री ने कहा कि इसकी जानकारी आमजन को मिले ताकि वह अपना हक ले सकें। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा के दौरान होने वाली सोशल ऑडिट में एनएफएसए सूची के सभी नामों को पढ़ा जाना चाहिए ताकि पता चले कि कोई अपात्र तो उस सूची में शामिल नहीं है।
खाद्य मंत्री ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि समावेशन श्रेणी में कैंसर, किडनी, डायलिसिस इत्यादि वाले रोगियों को अपने विवेक पर एनएफएसए सूची में शामिल करें।
जहां पोस्टिंग, वही रहना होगा
खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि ईओ या ईआई की जहां पोस्टिंग है, उसे हर हाल में वहीं रहना होगा। साथ ही कहा कि छह महीने में कम से कम एक बार राशन दुकान का अवश्य निरीक्षण करें। उन्होंने ऐसी राशन दुकानों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए जो यहां नहीं रहते, लेकिन डीलरशिप किसी और को दे रखी है। साथ ही अवकाश पर गए डीलर्स की अटैचमेंट मामलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। खाद्य मंत्री ने ऐसी दुकानों का अटैचमैंट निरस्त करने के निर्देश दिए ताकि नए डीलर बनाए जा सकें। उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में जिला कलक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, सीईओ जिला परिषद् परशुराम धानका, जयपुर से आए सहायक खाद्य आयुक्त महावीर सिंह, डीएसओ अरविंद जाखड़, जयपुर से आए डीएसओ उम्मेद सिंह पूनिया, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) मानसिंह मीणा, जनसम्पर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई उपस्थित थे।
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