राजस्थान के 8 बड़े बिल्डर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
जयपुर । प्रदेश के कार्यालय संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त ने राजस्थान के आठ बड़े बिल्डर्स, रियल स्टेट डवलपर्स और संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सूचना जनहित में जारी की है। सूचना में बताया गया है कि इन आठों संस्थानों ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर करवाए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में भवन एंव अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के तहत नियमानुसार उपकर राशि नहीं जमा कराई है। इसके चलते इनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित है।
इन संस्थानों को भी कानूनी कार्रवाई के लिए सूचित किया जा चुका है। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय के मुताबिक रिद्धीराज बिल्डर्स, यूनिक बिल्डर्स (यूबी ग्रुप), एआरजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओलोकिक बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड, एसएनजी ग्रुप, आदर्श बिल्डस्टेट लिमिटेड, एसडीसी ग्रुप, मोजिका रियल एस्टेट एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। श्रम विभाग ने जनहित में सूचित किया है कि इन सभी संस्थानों से किसी भी प्रकार का वित्तीय या अन्य विधिक व्यवहार करते समय ध्यान रखा जाये।
इन संस्थानों को भी कानूनी कार्रवाई के लिए सूचित किया जा चुका है। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय के मुताबिक रिद्धीराज बिल्डर्स, यूनिक बिल्डर्स (यूबी ग्रुप), एआरजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओलोकिक बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड, एसएनजी ग्रुप, आदर्श बिल्डस्टेट लिमिटेड, एसडीसी ग्रुप, मोजिका रियल एस्टेट एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। श्रम विभाग ने जनहित में सूचित किया है कि इन सभी संस्थानों से किसी भी प्रकार का वित्तीय या अन्य विधिक व्यवहार करते समय ध्यान रखा जाये।
No comments