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60 की उम्र पूरी करने पर किसान को मिलेगी 3 हजार रुपए मासिक पेंशन

- किसानों के लिए खुशखबरी, उठाएं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ
श्रीगंगानगर। जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत लघु एवं सीमान्त किसानों को लाभान्वित के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।
किसानों को इस योजना के लाभ लेने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। योजना के अंतगर्त 18 से 40 साल तक की उम्र के किसान पात्र होंगे। महीने में पेंशन राशि के अनुरूप उम्र के हिसाब अंशदान राशि 55 से 200 रुपये तक देय होगा। पात्र व्यक्ति के पास आधार कार्ड व बचत खाता जनधन खाता की पासबुक होना चाहिए तभी कॉमन सर्विस सेंटर केन्द्रों द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का पंजीकृत कार्ड दिया जायेगा।
योजना के तहत रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से शुरू हो गया है। इस योजना के जरिए किसानों को पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम के जरिए छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों का जीवन सुधारने की योजना है। इस स्कीम के साथ 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र के किसान जुड़ सकते हैं। योजना के तहत किसान की उम्र 60 साल होने पर उसे हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी।
स्कीम तहत किसान के बराबर ही केंद्र सरकार भी रुपए का योगदान देगी। किसान की पत्नी अगर अलग से स्कीम से जुड़ती है तो उसे भी 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसके तहत किसान की उम्र के मुताबिक उसे 55 रुपए से लेकर 200 रुपए मासिक जमा करने होंगे।
पेमेंट की जिम्मेदारी एलआईसी की
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को इस स्कीम का पेंशन फंड मैनेजर बनाया गया है। पेमेंट की जिम्मेदारी भी एलआईसी की होगी। अगर 60 से पहले किसान का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी/पति पैसे जमा कर रिटायरमेंट तक इस स्कीम को जारी रख सकेंगे। अगर किसान की पत्नी/पति स्कीम को जारी नहीं रखना चाहेंगे तो उसे उस समय तक जमा की गई रकम को ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा। अगर किसान अकेला है तो उसके नॉमिनी को ये रकम दी जाएगी।
योजना मेंं यह प्रावधान भी
अगर स्कीम से जुड़े किसान का निधन 60 साल की उम्र के बाद होता है तो उसकी पत्नी/पति को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 फीसदी रकम (1500 रुपए) मिलती रहेगी। कोई भी किसान चाहे तो कम से कम 5 साल भी अपनी मर्जी से इस स्कीम से बाहर हो सकता है।
 इस स्थिति में एलआईसी उस किसान को उसकी अब तक जमा की गई रकम को सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज देकर लौटा देगी। जो भी किसान पीएम किसान स्कीम का हिस्सा है उसको अपने पीएम किसान योजना के खाते से पीएम पेंशन योजना की रकम कटवाने का विकल्प मिलेगा। अगर कोई किसान नियमित तौर पर रकम जमा करने में डिफॉल्ट करता है तो उस किसान को ब्याज के साथ बची हुई रकम का पेमेंट कर स्कीम से जुडऩे का दोबारा मौका मिलेगा।
कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन फ्री में
पीएम किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है। कॉमन सर्विस सेंट पर जो 30 रुपए की फीस लगती है उसको सरकार देगी।
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को इस स्कीम का पेंशन फंड मैनेजर बनाया गया है। एलआईसी, बैंक और सरकार मिलकर किसानों की इससे जुड़ी शिकायतें सुलझाने का मैकेनिज्म बनाएगी।


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