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चोरी के अपराध में आरोपित को कारावास

- न्यायालय ने जुर्माने से भी किया दंडित
श्रीगंगानगर। घर में घुसकर चोरी करने के अपराध में आरोपित को न्यायालय ने कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही न्यायालय ने आरोपित को जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार 5 अग्रसेन नगर निवासी विक्की अग्रवाल पुत्र महेश कुमार ने 8 दिसंबर 2015 को पुलिस थाना जवाहरनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादी ने बताया कि 7 दिसंबर को वह परिवार सहित दुकान के बाहर बैठा था। आरोपी श्यामसुंदर पुत्र भगवानदास को उसने घर के बाहर निकलते देखा। आरोपी नशेड़ी प्रवृत्ति का है।
घर के अंदर जाकर संभाला तो दो चांदी के सिक्के, दो मोबाइल, 5000 रुपए आरोपी चुरा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच से श्यामसुंदर को गिरफ्तार किया। जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद श्यामसुंदर को न्यायालय ने दोषी माना। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या-1)रेणु सिंगला ने आरोपी श्यामसुंदर को धारा 454 में 2 वर्ष कारावास, 5000 रूपए काजुर्माना और धारा 380 में 6 माह कारावास और 2500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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