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31 अगस्त तक नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

नई दिल्ली। आपको इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भर देना चाहिए। इस साल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। कई बार परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो आप निर्धारित तिथि के बाद भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आइए, जानते हैं इससे जुड़े नियम और कितना लग सकता है जुर्माना। समय-सीमा के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने का ऐलान बजट 2017 में किया गया था, जो आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हो गया, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 का आईटीआर फाइल किया गया था। उससे पहले संबंधित आकलन वर्ष की समय-सीमा पार करने के बाद जुर्माना लादने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास होता था। अब इनकम टैक्स ऐक्ट में सेक्शन 234एफ डाल दिया गया जिसके तहत लेट फाइलिंग पर जुर्माना तय कर दिया गया है।



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