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ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र अब 3 साल होंगे मान्य

- क्रीमीलेयर के लिए यह अवधि एक साल
श्रीगंगानगर। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के जाति प्रमाण पत्र अब जारी की जाने वाली तारीख से तीन साल तक मान्य होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता विभाग ने एक आदेश जारी कर इस आशय की व्यवस्था लागू कर दी है।
अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के जाति प्रमाण पत्र जारी की जाने वाली तारीख से छह महीने के लिए वैध माने जाते थे। सरकार ने इस अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर दिया है।
इसके विपरीत ओबीसी के क्रीमीलेयर में आने वाले लोगों के प्रमाण पत्र की अवधि एक साल ही मान्य होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्रीमीलेकर की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता रहता है।
राज्य सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए केवल छह महीने की वैधता को अनुचित माना है। इसलिए इसकी अवधि बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है।


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