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जनवरी-फरवरी में करवाए जाएंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव

- राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश
श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जनवरी-फरवरी में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। इसके मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एएसपी, एसडीएम, सहायक कलक्टर, सीओ, तहसीलदार, थानाधिकारी, पुलिस उपनिरीक्षक, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रह सकते। आयोग के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई अधिकारी तीन वर्षांे से अधिक समय तक एक जगह पर नियुक्त न रहें। अगर कोई पदस्थापित है तो उसे वर्तमान पद से स्थानांतरित करने की कार्रवाई 15 नवंबर तक पूरी की जाए।
मतदाता सूची की तैयारी से जुड़े अधिकारियों (उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) का स्थानांतरण पंचायत आम चुनाव वर्ष 2020 की मतदाता सूची का कार्य प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक (अंतिम प्रकाशन) तक आयोग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाए। ऐसा किया गया है तो उसकी क्रियान्विति मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक स्थगित रखी जाए।
इसके साथ ही चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी पद पर ऐसे कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया जाए, जिसके विरूद्ध गत चुनावों में चुनाव संबंधी लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो।


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