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युवक की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

- चार अन्य आरोपियोंं को न्यायालय ने किया दोषमुक्त
श्रीगंगानगर (एसबीटी)। पेट में कटार घुसेड़ कर युवक की हत्या करने के अपराध में न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित को न्यायालय ने आर्थिक जुर्माने से दंडित किया है। घटनाक्रम वर्ष 2013 का है।
विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णराम ने बताया कि प्रकरण के तहत कृष्णलाल पुत्र जेठाराम नायक निवासी पोहड़का (रावतसर) हाल 7 जैड ने 6 अगस्त 2013 को पुलिस थाना सदर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादी ने बताया कि पुत्र श्रवण के साथ मारपीट की जानकारी पुत्री अनुराधा ने फोन पर दी। घर आकर पता चला कि पांच अगस्त को गजानंद पुत्र बंशीलाल धानक निवासी सात जैड तथा उसके भाई प्रमोद कुमार उर्फ मोहन, इंद्रपाल, अमीन खान उर्फ फिरोज खान, रफीक खान पुत्र नूरजहां निवासी संजय वाटिका के पास पुरानी आबादी ने एक राय होकर श्रवण से मारपीट की।
जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार कटार उसके पेट में घुसेड़ दी। अस्पताल लाते समय घायल श्रवण की मौत हो गई। आरोपी गजानंद, प्रमोद, इंद्रपाल के खिलाफ हत्या व अन्य आरोपों में चालान पेश किया। आरोपी आमीन, रफीक के खिलाफ एससी- एससी-एसटी न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधीश संदीप कौर ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर गजानंद को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्य आरोपी प्रमोद, इंद्रपाल, अमीन और रफीक को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।


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