कर्नाटक संकट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- स्पीकर लें बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला
कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के इस्तीफों पर फैसला लें, लेकिन अध्यक्ष पर किसी समयसीमा में फैसला लेने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों को भी विधानसभा में मौजूद होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
बता दें, इस फैसले से 14 महीने पहले बनी कुमारस्वामी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। विधायकों की दायर इस याचिका में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की गई थी।
इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने दावा किया है कि उनके पास बहुमत है और गुरुवार को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी इस्तीफा देंगे। येदियुरप्पा ने कहा, 'मुख्यमंत्री ने जनादेश खो दिया है और जब उनके पास बहुमत नहीं है तो कल उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है, साथ ही बागी विधायकों की नैतिकता की भी जीत है।
कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के इस्तीफों पर फैसला लें, लेकिन अध्यक्ष पर किसी समयसीमा में फैसला लेने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों को भी विधानसभा में मौजूद होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
बता दें, इस फैसले से 14 महीने पहले बनी कुमारस्वामी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। विधायकों की दायर इस याचिका में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की गई थी।
इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने दावा किया है कि उनके पास बहुमत है और गुरुवार को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी इस्तीफा देंगे। येदियुरप्पा ने कहा, 'मुख्यमंत्री ने जनादेश खो दिया है और जब उनके पास बहुमत नहीं है तो कल उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है, साथ ही बागी विधायकों की नैतिकता की भी जीत है।
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