ततारसर सरपंच अयोग्य घोषित
- अब मिलेगा उपसरपंच का चार्ज
श्रीगंगानगर। पदमपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ततारसर के सरपंच शीशपाल मेघवाल को संभागीय आयुक्त ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत 5 वर्ष की समयावधि तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
साथ ही ततारसर ग्राम पंचायत के सरपंच पद को रिक्त घोषित किया है। अब इनके स्थान पर उप सरपंच को चार्ज देने की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सरपंच शीशपाल मेघवाल को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद एडीएम ने जांच की, जिसमें सरपंच को रिश्वत मांगने के लिए दोषी माना गया।
श्रीगंगानगर। पदमपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ततारसर के सरपंच शीशपाल मेघवाल को संभागीय आयुक्त ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत 5 वर्ष की समयावधि तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
साथ ही ततारसर ग्राम पंचायत के सरपंच पद को रिक्त घोषित किया है। अब इनके स्थान पर उप सरपंच को चार्ज देने की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सरपंच शीशपाल मेघवाल को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद एडीएम ने जांच की, जिसमें सरपंच को रिश्वत मांगने के लिए दोषी माना गया।

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