बैंक से साल में एक लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर देना होगा टैक्स
-लोकसभा में पास हुआ बिल
नई दिल्ली। अगर अब आप बैंक से ज्यादा कैश विदड्रॉल करेंगे तो उस पर 2 फीसदी का टीडीएस देना होगा. साथ ही, इसमें आपके सभी अकाउंट शामिल होंगे. नए नियम के मुताबिक, 1 करोड़ से ज्यादा कैश विदड्रॉल पर बैंक अब 2 फीसदी टीडीएस काटेंगे. सरकार ने फाइनेंस बिल में संशोधन किया है. अब यह टीडीएस किसी शख्स के सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के किए गए कैश विदड्राल पर लगेगा. आपको बता दें कि बजट में किए गए इस प्रस्ताव का मकसद कैश ट्रांजेक्शन को कम करना है. इसलिए सिर्फ एक अकाउंट से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर 2 फीसदी ञ्जष्ठस् प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल हो सकता था. लिहाजा सरकान ने फाइनेंस बिल 2019 में संशोधन कर इसे एक अकाउंट से बढ़ाकर मल्टीपल बैंक अकाउंट से विदड्रॉल तक लागू कर दिया.
नई दिल्ली। अगर अब आप बैंक से ज्यादा कैश विदड्रॉल करेंगे तो उस पर 2 फीसदी का टीडीएस देना होगा. साथ ही, इसमें आपके सभी अकाउंट शामिल होंगे. नए नियम के मुताबिक, 1 करोड़ से ज्यादा कैश विदड्रॉल पर बैंक अब 2 फीसदी टीडीएस काटेंगे. सरकार ने फाइनेंस बिल में संशोधन किया है. अब यह टीडीएस किसी शख्स के सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के किए गए कैश विदड्राल पर लगेगा. आपको बता दें कि बजट में किए गए इस प्रस्ताव का मकसद कैश ट्रांजेक्शन को कम करना है. इसलिए सिर्फ एक अकाउंट से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर 2 फीसदी ञ्जष्ठस् प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल हो सकता था. लिहाजा सरकान ने फाइनेंस बिल 2019 में संशोधन कर इसे एक अकाउंट से बढ़ाकर मल्टीपल बैंक अकाउंट से विदड्रॉल तक लागू कर दिया.
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