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ओवरलोड वाहन चलाया तो होगी छह महीने की जेल

- सरकार ने लागू किए सख्त संशोधित प्रावधान
श्रीगंगानगर। सड़कों पर ओवरलोड वाहनों को चलने से रोकने के लिए अब सरकार सख्ती करने जा रही है। अब अगर कोई ड्राइवर ओवरलोड वाहन चलाते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा जिसमें उसे छह महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकेगी।
केन्द्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी (रोड्स) एक्ट 1984 की धारा 3 में संशोधन कर नए प्रावधान लागू किए हैं, जिनमें सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिवों और परिवहन आयुक्तों को पत्र भेजकर नए प्रावधानों की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार ओवरलोड गाड़ी के ड्राइवर के लिए 6 महीने के लिए सजा हो  सकेगी और उसका लाइसेंस तीन साल के लिए निरस्त किया जाएगा।
ओवरलोड पाए जाने वाले वाहन के मालिक के खिलाफ  भी एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। वाहन में जिस फैक्ट्री का माल पाया जाएगा, उसके खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा। माल मंगाने वाली फर्म को भी भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा।


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