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सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले पूर्व मंत्रियों पर सख्ती

- अब प्रतिदिन देना होगा 10 हजार रुपए जुर्माना
जयपुर। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले पूर्व मंत्रियों पर शिकंजा कस दिया है. अब सरकारी आवास खाली न करने वाले पूर्व मंत्रियों को 10 हजार प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा. प्रदेश कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है।
पूर्व में यह 5 हजार रुपए प्रतिमाह किराया था, लेकिन अब सरकारी आवास खाली नहीं करने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. राज्य में फिलहाल दो पूर्व मंत्रियों बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा और पूर्व मंत्री नरपत सिंह ने मंत्री पद से हटने के बाद सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं।
सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सांसद के कोटे से दिल्ली के लोदी रोड पर सरकारी आवास मिला हुआ है. किरोड़ीलाल मीणा अब विधायक नहीं हैं. किरोड़ीलाल की पत्नी गोलमा देवी भी विधायक नहीं हैं. ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा को या तो एसएमएस रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करना होगा या फिर प्रतिदिन 10 हजार रुपए बतौर किराए के देने होंगे. वहीं, नरपत सिंह राजवी विधायक हैं, लेकिन उन्होंने पूर्व में मंत्री रहते हुए मिले आवास को अभी तक खाली नहीं किया है.
नियमानुसार दो महीने में करना होता है खाली
नियमानुसार मंत्री पद से हटने के बाद 2 माह के भीतर आवंटित आवास को खाली करना होता है. डॉ. किरोड़ी सिंह मीणा और नरपत सिंह राजावत पूर्व में 2003-2008 तक रही बीजेपी सरकार में मंत्री थे।
पूर्व मंत्रियों के आवास खाली नहीं करने को लेकर सीएम काफी गंभीर थे. उन्होंने इस मामले में फाइल को दो माह पूर्व ही मंजूरी दे दी थी. उसके बाद फाइल को परीक्षण के लिए लॉ और फाइनेंस विभाग भेजा गया था.


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