अब दहेज देने वाले पिता पर चलेगा केस, दहेज लेने वाले ने की अपील
जोधपुर। राजस्थान की एक अदालत ने पुलिस को एक दुल्हन के पिता के खिलाफ ससुराल वालों को दहेज देने के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। जोधपुर के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने लड़की के पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी रामलाल पर तब केस दर्ज करने का आदेश दिया जब उसने अदालत में अपनी दलील रखी कि उन्होंने बेटी के ससुराल वालों पर्याप्त सामान और 1 लाख रुपए कैश दहेज के रूप में दिया था। पेशे से शिक्षक ससुर जेठमल ने इन आरोपों से इनकार कर दिया।
जेठमल के वकील ब्रजेश पारीक ने रामलाल पर दहेज देने के आरोप में मामला दर्ज करने की अपील की। पारीक ने कहा, 'हमने दलील दी कि अगर दहेज लेना अपराध था, तो दहेज देना भी एक अपराध था और अदालत से अपील की कि पुलिस को रामलाल के खिलाफ दहेज देने के लिए भी मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।Ó अपील स्वीकार करते हुए, मजिस्ट्रेट ऋचा चौधरी ने पुलिस को दुल्हन के पिता के खिलाफ दहेज देने के लिए मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।
मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी। पारीक ने कहा कि यह पहली बार था जब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 को दहेज के मामले में प्रयोग किया गया था और दहेज देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। साल 2017 में मनीषा की सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैलाश से शादी हुई थी। मनीषा के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के नाम पर बेटी का उत्पीडऩ करने और उसे पति के साथ नहीं रहने देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
जेठमल के वकील ब्रजेश पारीक ने रामलाल पर दहेज देने के आरोप में मामला दर्ज करने की अपील की। पारीक ने कहा, 'हमने दलील दी कि अगर दहेज लेना अपराध था, तो दहेज देना भी एक अपराध था और अदालत से अपील की कि पुलिस को रामलाल के खिलाफ दहेज देने के लिए भी मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।Ó अपील स्वीकार करते हुए, मजिस्ट्रेट ऋचा चौधरी ने पुलिस को दुल्हन के पिता के खिलाफ दहेज देने के लिए मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।
मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी। पारीक ने कहा कि यह पहली बार था जब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 को दहेज के मामले में प्रयोग किया गया था और दहेज देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। साल 2017 में मनीषा की सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैलाश से शादी हुई थी। मनीषा के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के नाम पर बेटी का उत्पीडऩ करने और उसे पति के साथ नहीं रहने देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।

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