मतपत्र से लोकसभा चुनाव कराने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में शक्रवार को बैलेट पेपर (मतपत्र) से दोबारा लोकसभा चुनाव कराने के निर्देश देने की याचिका दाखिल की गई। जिसपर अदालत ने तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। वकील मनोहर शर्मा ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में यह याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव रद्द करके अदालत से बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने के निर्देश देने को कहा था।
उन्होंने गुरुवार को कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स (आरपी) एक्ट के तहत चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इन चुनाव परिणामों को खारिज किया जाए और बैलेट पेपर के जरिए नए चुनाव कराए जाएं। शर्मा ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
उन्होंने गुरुवार को कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स (आरपी) एक्ट के तहत चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इन चुनाव परिणामों को खारिज किया जाए और बैलेट पेपर के जरिए नए चुनाव कराए जाएं। शर्मा ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

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