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ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां और बहन पर लगाया 10 हजार जुर्माना

मध्यप्रदेश। हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार पर कथित तौर पर जमीन हड़पने के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ज्योतिरादित्य, उनकी मां माधवी राजे सिंधिया, बहन चित्रांगदा राजे और कमलाराजा चेरिटेबल ट्रस्ट पर बुधवार को 10000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले के अनुसार बंधन वाटिका के पास मौजूद सरकारी जमीन को कथित तौर पर हड़पने को लेकर चेतावनी देने के बाद भी कोर्ट में उनके द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने यह सख्त कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार इस जमीन को सिंधिया परिवार से जुड़े एक ट्रस्ट ने बिल्डर को बेच दिया था। जिसके बाद बिल्डर ने इस जमीन पर सात मंजिला इमारत का निर्माण कर दिया था। बताया जा रहा है कि यह जमीन जलभराव क्षेत्र में आती है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सिंधिया परिवार के सदस्यों पर 10 हजार का अर्थदंड लगाने के साथ ही 15 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सभी को यह राशि हाईकोर्ट की विधिक सेवा समिति में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उपेंद्र चतुर्वेदी की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि बंधन वाटिका के पास जल भराव की सर्वे क्रमांक 1211 और 1212 सरकारी कागजों में शासकीय जमीन के तौर पर दर्ज है। इस जमीन को कमलाराज चेरिटेबल ट्रस्ट ने नारायण बिल्डर को कथित तौर पर बेच दिया और अब इस पर इमारत का निर्माण कर दिया गया है। याचिका में सरकारी जमीन को मुक्त करवाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।


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