एंबुलेंस-दमकल को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार जुर्माना
- कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। सड़क पर सफर को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार शाम को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी। जल्द ही इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।
नए संशोधन विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड का गाड़ी जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अयोग्य घोषित व्यक्ति द्वारा वाहन चलाए जाते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
इससे पहले यह विधेयक राज्यसभा में लंबित था लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह निरस्त हो गया था।
यातायात नियमों के उल्लंघन
पर भारी जुर्माने का प्रावधान
- ओला, उबर जैसे ग्रुप का ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा एक लाख रुपए तक का जुर्माना।
- तेज गाड़ी भगाने पर एक हजार से दो हजार रुपए तक का जुर्माना।
- बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर दो हजार रुपए तक का जुर्माना रखा।
- बिना हेलमेट वाहन चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबन।
- किशोर द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने पर गाड़ी मालिक या अभिभावक को दोषी मानते हुए वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएगा। तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपए तक का जुर्माना।
- यातायात नियमों के उल्लंघन पर न्यूनतम 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए का जुर्माना।
- अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपए के स्थान पर दो हजार रुपए का जुर्माना।
- अनऑथराइज्ड वाहन का इस्तेमाल करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना।
- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना।
नई दिल्ली। सड़क पर सफर को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार शाम को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी। जल्द ही इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।
नए संशोधन विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड का गाड़ी जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अयोग्य घोषित व्यक्ति द्वारा वाहन चलाए जाते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
इससे पहले यह विधेयक राज्यसभा में लंबित था लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह निरस्त हो गया था।
यातायात नियमों के उल्लंघन
पर भारी जुर्माने का प्रावधान
- ओला, उबर जैसे ग्रुप का ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा एक लाख रुपए तक का जुर्माना।
- तेज गाड़ी भगाने पर एक हजार से दो हजार रुपए तक का जुर्माना।
- बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर दो हजार रुपए तक का जुर्माना रखा।
- बिना हेलमेट वाहन चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबन।
- किशोर द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने पर गाड़ी मालिक या अभिभावक को दोषी मानते हुए वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएगा। तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपए तक का जुर्माना।
- यातायात नियमों के उल्लंघन पर न्यूनतम 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए का जुर्माना।
- अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपए के स्थान पर दो हजार रुपए का जुर्माना।
- अनऑथराइज्ड वाहन का इस्तेमाल करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना।
- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना।

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