दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉलिसी बाजार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीमा कंपनियों को ऑनलाइन जोडऩे का मंच उपलब्ध कराने वाली कंपनी पॉलिसी बाजार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट ने यह जुर्माना एक बीमा कंपनी के खिलाफ पॉलिसी बाजार के ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए तथ्य छिपाने पर लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन पॉलिसी बेचने वाली एको जनरल इंश्योरेंस पर किसी भी रूप में 'पॉलिसी बाजार ट्रेड मार्क का इस्तेमाल करने या गूगल पर इस तरह के या इससे मिलते जुलते शब्दों या एडवर्ड/कीवर्ड प्रोग्राम के उपयोग पर रोक लगा दी थी।
जस्टिस संजीव नरूला के समक्ष एको जनरल इंश्योरेंस ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर 16 मई के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया।
हाईकोर्ट ने यह जुर्माना एक बीमा कंपनी के खिलाफ पॉलिसी बाजार के ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए तथ्य छिपाने पर लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन पॉलिसी बेचने वाली एको जनरल इंश्योरेंस पर किसी भी रूप में 'पॉलिसी बाजार ट्रेड मार्क का इस्तेमाल करने या गूगल पर इस तरह के या इससे मिलते जुलते शब्दों या एडवर्ड/कीवर्ड प्रोग्राम के उपयोग पर रोक लगा दी थी।
जस्टिस संजीव नरूला के समक्ष एको जनरल इंश्योरेंस ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर 16 मई के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया।

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