दिल्ली हाईकोर्ट ने ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया
नई दिल्ली। हर प्राइवेट कर्मचारी को खुशी तब बढ़ जाती है जब रिटायरमेंट पर अब उन्हें ज्यादा पेंशन मिलने की खबरें आती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 22 मई को सुनाए गए फैसले के मुताबिक ईपीएफओ द्वारा संचालित एग्जेंप्टेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहें कर्मचारी या फिर रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को अब बिना किसी कट ऑफ डेट या सैलरी की सीलिंग लिमिट के आधार पर मंथली पेंशन मिलेगी. इसके लिए उनकी वास्तविक सैलरी को आधार बनाया जाएगा.आपको बता दें कि एग्जेंप्टेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉविडेंट फंड को मैनेज करने के लिए एक ट्रस्ट होता है जबकि अन-एग्जेंप्टेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉविडेंट फंड को ईपीएफओ मैनेज करता है.

No comments