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बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस के चल रहे 80त्न ढाबे, रेस्तरां

मुंबई/नई दिल्ली। देश के काफी होटलों, रेस्तरां, ढाबों में खाने-पीने का मामला रामभरोसे चल रहा है। घर से बाहर खाना-पीना करने के ऐसे हर पांच में से केवल एक ठिकाने के पास फूड सिक्यॉरिटी लाइसेंस है। इसे देखते हुए फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडड्र्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (स्नस्स््रढ्ढ) पर दबाव बढ़ा है कि वह खासतौर पर छोटे कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन करने में तेजी दिखाए। फूड रेग्युलेटर और नैशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, देश में करीब 24.9 लाख फूड बिजनस ऑपरेटर्स (एफबीओ) हैं। इनमें से महज 4.67 लाख के पास स्नस्स््रढ्ढ लाइसेंस है। एफबीओ में रेस्टोरेंट, ईटरी, ढाबा जैसे सभी प्लेटफॉर्म आते हैं। पिछले हफ्ते स्नस्स््रढ्ढ ने सभी राज्यों के फूड ऐंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर भेजकर कहा था कि अगर जांच-पड़ताल में कोई कमी न मिले तो आवेदन के दो महीने के भीतर कारोबारी को लाइसेंस दे दिया जाए। उसने यह छूट दी थी कि बहुत छोटे कारोबारी मंजूरी मिलने या आवेदन रद्द होने के बारे में निर्णय न होने पर भी कामकाज शुरू कर सकते हैं।

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