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दस साल बाद रिश्वतखोर पटवारी को मिली दो वर्ष कारावास की सजा

- न्यायालय ने जुर्माने की सजा से भी किया दंडित
श्रीगंगानगर। जमीन का इंतकाल दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोपित पटवारी को न्यायालय ने दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे जुर्माने की सजा से भी दंडित किया है। प्रकरण मई 2009 का है।
प्रकरण के अनुसार श्रवणकुमार पुत्र पतराम जाट निवासी खीचड़ावाली ढाणी चक 9 टीकेडब्ल्यू तहसील सादुलशहर ने 26 मई 2009 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर में हलका पटवारी 1 एसकेएम तहसील घड़साना के बलवंत सिंह पुत्र प्रीतमसिंह निवासी वार्ड नंबर 4 ज्वाला कॉलोनी के खिलाफ शिकायत की। परिवादी ने बताया कि चक 1 एसकेडब्ल्यू में नहरी जमीन खरीद की है। पटवारी बलवंत को रजिस्ट्री की फोटो प्रति देकर जमीन का इंतकाल करने के लिए कहा। पटवारी बलवंत सिंह ने इंतकाल दर्ज करने की एवज में 10 हजार रुपए की मांग की।
सत्यापन में ब्यूरो को शिकायत सही मिली। इस पर ट्रेप कार्रवाई कर बलवंत सिंह को 8000 रुपए की रिश्वत राशि सहित रंगे हाथ पकड़ा। जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिकरण) के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने बलवंत को रिश्वत लेने का दोषी माना। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।


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