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दूसरी शाखाओं के कार्य में हस्तक्षेप के मामले में कलेक्टर गंभीर

- प्रशासन ने जारी किए आदेश, अवहेलना हुई तो होगी कार्यवाही
- सेवानिवृत्त कार्मिक भी किसी शाखा में नहीं बैठेंगे
श्रीगंगानगर। जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कार्मिकों द्वारा अन्य शाखाओं के कार्य में हस्तक्षेप करने और उनका कार्य करने के मामले को गंभीरता से लिया है। प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि भविष्य में यदि कोई कार्मिक अन्य शाखाओं का कार्य करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यदि अपना कोई सेवा सम्बंधी निजी कार्य बकाया तो कार्यालय अधीक्षक अथवा सम्बंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। किंतु कोई भी शाखा में बैठकर कार्यालय कार्य में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी कार्यरत कार्मिक इसकी पालना करेंगे।
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि किसी अधिकारी/कार्मिक को अवकाश पर जाना है तथा कार्य पूर्व निर्धारित हैं तो इसकी तीन दिन पूर्व सक्षम अधिकारी को आवेदन करके सूचना देनी होगी। यदि आकस्मिक कारण हो जाए तो सक्षम अधिकारी को दूरभाष पर अनुमति लेने के बाद भी आकस्मिक अवकाश पर रह सकेंगे। इसकी अवहेलना पाए जाने पर दोषी अधिकारी व कार्मिक के विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अपना परिचय पत्र 4 मई से धारण करने को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए फोटो व विवरण कार्यालय अधीक्षक के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि कार्मिक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे विभिन्न शाखाओं में बैठे रहते हैं और अपने परिचितों के कार्य भी करवाते रहते हैं। इसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने यह कार्यवाही की है।


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