पुलिस विभाग में खाली पदों की हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
जयपुर। राजस्थान में पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे मोहम्मद रफीक व जस्टिस जीआर मूलचंदानी की खण्डपीठ ने मामले को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान में लिया. साथ ही जनहित याचिका दायर कर सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने इस मामले में डीजीपी के नाम निर्देश जारी करते हुए चार सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने कहा है कि शपथ पत्र में यह बताया जाए कि राजस्थान प्रदेश में पुलिस विभाग की जिलेवार कुल कितनी रिक्तियां हैं. साथ ही ये भी बताया जाए कि उन पदों पर कब तक भर्ती कर ली जाएगी. संबंधित जानकारी चार सप्ताह में न्यायालय के सामने पेश करना होगा. हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित को नोटिस थमाया है. वहीं मामले में अधिवक्ता कुलदीप माथुर को न्यायमित्र नियुक्त किया गया है।
हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने इस मामले में डीजीपी के नाम निर्देश जारी करते हुए चार सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने कहा है कि शपथ पत्र में यह बताया जाए कि राजस्थान प्रदेश में पुलिस विभाग की जिलेवार कुल कितनी रिक्तियां हैं. साथ ही ये भी बताया जाए कि उन पदों पर कब तक भर्ती कर ली जाएगी. संबंधित जानकारी चार सप्ताह में न्यायालय के सामने पेश करना होगा. हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित को नोटिस थमाया है. वहीं मामले में अधिवक्ता कुलदीप माथुर को न्यायमित्र नियुक्त किया गया है।
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