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प्राणघातक हमला प्रकरण के आरोपियों को कठोर कारावास

श्रीगंगानगर। प्राणघातक हमला प्रकरण के आरोपियों को न्यायालय ने कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है।
 अपर लोक अभियोजक श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने बताया कि भूपेंद्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह राजपूत निवासी ठाकरांवाली ने 16 जुलाई 2016 को पुलिस थाना चूनावढ़ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवादी ने बताया कि उसका पुत्र महेंद्र दूध लेने के लिए बाइक से रिको गया था। रास्ते में आरोपी महेंद्रसिंह, देवीलाल, धन्नराम, जीतूराम, देेवीलाल सहित अन्य ने राड और सरियों से मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच से आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद जांच पुलिस ने ठाकरांवाली निवासी सरजीतसिंह पुत्र देवीलाल नायक, धनराज पुत्र देवीलाल, चंद्रकला पुत्र देवीलाल निवासी 13 एलएनपी, कुलदीप सिंह पुत्र आदराम और देवीलाल पुत्र लालचंद के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी माना। इस पर अपर सैशन न्यायाधीश (संख्या-1) पलविन्द्र सिंह ने सरजीत सिंह और धनराज को धारा 307 में 5-5 वर्ष कठोर कारावास, 10-10 हजार रुपए के जुर्माने और जुर्माना अदा न करने पर 3-3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसी तरह धारा 325 में 3-3 वर्ष कठोर कारावास, 5-5 हजार रुपए के जुर्माने और जुर्माना अदा न करने पर डेढ़-डेढ़ माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 323 में 6-6 माह साधारण कारावास, 500-500 रुपए के जुर्माने और जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। धारा 341 में 1-1 माह साधारण कारावास, 300-300 रुपए के जुर्माने और जुर्माना अदा न करने पर 7-7 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसी तरह आरोपी चंद्रकला और देवीलाल को धारा 323, 341 में दोषी मानते हुए प्रोबेशन दिया गया। जुर्माना राशि मिलने पर पीडि़त को दने के लिए आदेशित किया।


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