मारपीट-लूटपाट प्रकरण की आरोपित महिलाओं की याचिका खारिज
श्रीगंगानगर। मारपीट-लूटपाट प्रकरण की आरोपित महिलाओं गिरदावरी पत्नी गणेशाराम और वीरपाल कौर उर्फ अंजू पत्नी भागीरथ निवासी करणपुर रोड व सोना उर्फ सोनू पत्नी धर्मपाल बावरी निवासी पंडितावाली 44एलएल डब्ल्यू की ओर से लगाई जमानत याचिका अपर सैशन न्यायाधीश (संख्या-1) पलविन्द्र सिंह ने खारिज कर दी।
अपर लोक अभियोजक श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने बताया कि 15 अप्रैल को सुरेश कुमार पुत्र प्रकाशचंद्र ओड राजपूत निवासी जलौकी (पदमपुर) ने सदर पुलिस थाना में रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी ने बताया कि वह बोलेरो लेकर आ रहा था। रास्ते में अज्ञात ने वाहन रुकवाकर मारपीट की और 25 हजार नकद व मोबाइल फोन लूटकर भाग गए। पुलिस ने जांच से प्रकरण की आरोपित तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था।
अपर लोक अभियोजक श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने बताया कि 15 अप्रैल को सुरेश कुमार पुत्र प्रकाशचंद्र ओड राजपूत निवासी जलौकी (पदमपुर) ने सदर पुलिस थाना में रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी ने बताया कि वह बोलेरो लेकर आ रहा था। रास्ते में अज्ञात ने वाहन रुकवाकर मारपीट की और 25 हजार नकद व मोबाइल फोन लूटकर भाग गए। पुलिस ने जांच से प्रकरण की आरोपित तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था।
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