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बिजली चोरी के अपराध में एक वर्ष कारावास

- न्यायालय ने जुर्माने से भी किया दंडित
श्रीगंगानगर। पोल से सीधी कुंडी लगाकर बिजली चोरी के अपराध में न्यायालय ने आरोपित को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
एडीशलन एपीपी श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने बताया कि भगतसिंह चौक के जेईएन योगेश वर्मा ने 5 दिसंबर 2009 को मुखर्जीनगर में रुटीन चैकिंग के दौरान एक वर्कशॉप संचालक सुखवीर सिंह उर्फ सुखा को पोल से सीधी कुंडी लगाकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मौके से 60 फुट लंबी तार बरामद कर बिजली चोरी निरोधक थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।
विशेष न्यायालय बिजली चोरी प्रकरण के पीठासीन न्यायाधीश पलविन्द्र सिंह ने अभियोजन साक्ष्य से बिजली चोरी करने का जुर्म साबित होने पर धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोपी सुखवीर सिंह उर्फ सुखा को एक वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ न्यायालय में बिजली चोरी का एक और मुकदमा लम्बित चल रहा है।


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