संविदाकर्मी पर लागू नहीं होते सरकारी कर्मचारियों के नियम
- चुनाव आयोग से मिली जानकारी का दिया हवाला
श्रीगंगानगर। चुनाव में सक्रिय भाग लेने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है। उक्त कर्मचारी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि संविदा कर्मचारी पर सरकारी कर्मचारियों की भांति चुनाव में सक्रिय न रहने के नियम लागू नहीं होते।
जगदीश इंदलिया ने चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में दी गई जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि नियमित सरकारी कर्मचारियों के चुनाव में भाग लेने पर रोक है।
संविदा कर्मचारियों पर यह नियम प्रभावी नहीं। उन्होंने 17 अक्टूबर 2018 को इस बारे में चुनाव आयोग से पत्र व्यवहार कर जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में आयोग ने बताया कि आचार संहिता के नियम उन पर लागू नहीं होते। ज्ञात रहे कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 20 अप्रैल को जारी पत्र में एनएचएम में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम श्रीगंगानगर में कोर्डिनेटर के पद पर कार्यरत संविदा कर्मचारी जगदीश इंदलिया की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए थे।
श्रीगंगानगर। चुनाव में सक्रिय भाग लेने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है। उक्त कर्मचारी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि संविदा कर्मचारी पर सरकारी कर्मचारियों की भांति चुनाव में सक्रिय न रहने के नियम लागू नहीं होते।
जगदीश इंदलिया ने चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में दी गई जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि नियमित सरकारी कर्मचारियों के चुनाव में भाग लेने पर रोक है।
संविदा कर्मचारियों पर यह नियम प्रभावी नहीं। उन्होंने 17 अक्टूबर 2018 को इस बारे में चुनाव आयोग से पत्र व्यवहार कर जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में आयोग ने बताया कि आचार संहिता के नियम उन पर लागू नहीं होते। ज्ञात रहे कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 20 अप्रैल को जारी पत्र में एनएचएम में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम श्रीगंगानगर में कोर्डिनेटर के पद पर कार्यरत संविदा कर्मचारी जगदीश इंदलिया की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए थे।
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