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राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद

- राफेल मामले में एससी के हवाले से प्रधानमंत्री पर तंज कसने का मामला
नई दिल्ली। राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया। इस दौरान 'चौकीदार चोर हैÓ वाले अपने बयान पर राहुल गांधी ने खेद जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल कर खेद प्रकट किया है। साथ ही अपने बयान पर सफाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में उनके मुंंह से यह बयान निकल गया। राहुल गांधी ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि 'चौकीदार चोर हैÓ। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की कल सुनवाई करेगा।
दरअसल, बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि उत्तरदाता ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है वो गलत है। कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी और कोर्ट के सामने ऐसी टिप्पणी का कोई अवसर भी नहीं था क्योंकि उस वक्त सिर्फ दस्तावेज की स्वीकार्यता पर फैसला लेना था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा था और 23 अप्रैल को सुनवाई की बात कही थी।  राफेल मामले में बीजेपी सासंद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहा है। लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ पीएम मोदी पर टिप्पणी पर अवमानना की याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति खारिज करते हुए कहा था कि वो द हिंदू में छपे रक्षा दस्तावेज पर विचार करेगा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष  राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने आदेश में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए ये कोर्ट की अवमानना है।

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