Breaking News

बैठक में कम उपस्थिति पर भड़के कलेक्टर, कहा 'सभी की करो जांचÓ

- पेम्फलैट्स पर्चे, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैंडबिल पर प्रकाशक मुद्रक का नाम जरूरी
श्रीगंगानगर। जिला कलेक्टर आज प्रींटिंग प्रेस, होर्डिंग्स निर्माता की बैठक में उस समय भड़क गए, जब बैठक में 41 को सूचना दी गई थी, लेकिन उपस्थित केवल 6 ही हुए। उन्होंने आदेश दिए कि सभी प्रिंटिंग प्रेस की जांच की जाए। यदि बिना लाइसेंस कोई कार्य कर रहा है तो उसकी दुकान को सीज किया जाए। इसके अलावा नियमानुसार नगरपरिषद अधिकारियों को भी साथ लें और दुकान यदि अतिक्रमण में आती है तो भी कार्यवाही करें।
कलेक्टर ने नाराजगी जताई कि जिला प्रशासन द्वारा सभी जगह सूचना भिजवाने के बावजूद प्रिंटिंग प्रेस संचालक गंभीर नहीं हैं। एक बार तो उन्होंने बैठक को ही स्थगित करने के निर्देश दिए, लेकिन बाद में उपस्थित जनों को लोकसभा चुनाव से सम्बंधित जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोई भी प्रींटिंग प्रेस संचालक यदि कोई चुनाव से सम्बंधित सामग्री छापता है और उसमें मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम नहीं है तो सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य डराना नहीं है बल्कि समझाना है कि सभी व्यक्ति विधिसम्मत कार्य करें ताकि कोई परेशानी न आए।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2019 में राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा प्रकाशित करवाए जाने वाले पंपलैट्स पर्चें, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैंडबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की विभिन्न प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
उल्लंघन करने पर 6 माह की सजा का प्रावधान : उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क का उल्लंघन करता है तो वह 6 महीने का कारावास अथवा 2 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित होगा। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्रा हनन जैसे आधार पर अपील जैसी अवैध सामग्री प्रकाशित करवाई जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी, साथ ही यह राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पंप्लैट्स, पर्चे, पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन पर हुए अनाधिकृत व्यय पर रोक लगाने में सहायक होंगे।
बैठक मे अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ओ.पी. जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ स्वामी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री हरितिमा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामकुमार राजपुरोहित, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र सोनी, जिला कोषाधिकारी सुरेन्द्र सिंह, लेखादल के प्रेमप्रकाश गोयल सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों ने भाग लिया।


No comments