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आरटीआई के दायरे में आएंगे चीफ जस्टिस

- सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार से भूमि अधिग्रहण, न्यायाधिकरणों के ढांचे सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर सुनवाई करेगी। इनमें यह सवाल भी शामिल है कि विधिनिर्माताओं को संसद या विधानसभा में वोट के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट मिलनी चाहिए या नहीं।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल हैं।
पीठ वित्त अधिनियम 2017 की धारा 156 से 189 को चुनौती से संबंधित मामले 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघÓ में सुनवाई करेगी। इन धाराओं से न्यायाधिकरणों के ढांचे और पुन: स्थापना को संशोधित किया गया है। पीठ उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर भी सुनवाई करेगी।
आयोग ने आदेश में कहा है कि सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सूचनाएं दी जानी चाहिए।


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